निष्पक्ष पत्रकार समाचार/मोहम्मद फैसल सिद्दीकी/फतेहपुर बाराबंकी/फतेहपुर नगर पंचायत अध्यक्ष व समाजवादी सीट से जीत हासिल करने वाले भ्रष्टाचार मे लिप्त इरशाद अहमद कमर के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार हुए समाप्त/फतेहपुर नगर पंचायत के नालापार दक्षिणी निवासी असद अब्बासी की शिकायत पर 15 महीने चली जांच के बाद शासन ने नगर पंचायत अध्यक्ष इरशाद अहमद कमर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए हैं। असद अब्बासी ने 18 मार्च 2024 को नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और जिलाधिकारी को शिकायत दी थी। जिसमें 15वें वित्त, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना और राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि के कार्यों में निविदा प्रक्रिया से पहले ही कार्य कराए जाने समेत कुल सात बिंदु शामिल थे। जिलाधिकारी ने जांच के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट,तत्कालीन एसडीएम फतेहपुर, जिला विकास अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी की कमेटी गठित की गई थी। जांच में सात में से छह आरोप सही पाए गए। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार बाराबंकी ने 13 जून 2024 को प्रमुख सचिव नगर विकास को अध्यक्ष और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी विनय शंकर अवस्थी पर कार्रवाई की सिफारिश की।शासन ने 31 जुलाई 2024 को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा और 12 दिसंबर 2024 को व्यक्तिगत व लिखित सुनवाई का अवसर दिया। वही 13 अगस्त 2025 को प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जिलाधिकारी को आदेश जारी कर समाजवादी पार्टी से जीते अध्यक्ष इरशाद अहमद कमर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए। साथ ही 15 दिन में जवाब देने का अंतिम अवसर दिया गया। अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के तहत पद से हटाने की कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता असद अब्बासी ने कहा कि शिकायत के एक सप्ताह बाद ही अध्यक्ष ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया लेकिन उन्हें शासन-प्रशासन पर पूरा भरोसा था। और 15 महीने की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है।
रिपोटर मोहम्मद फैसल सिद्दीकी बाराबंकी