निष्पक्ष पत्रकार समाचार/मोहम्मद फैसल सिद्दीकी/बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी बाराबंकी के निर्देश के क्रम में आज मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,सहकारिता,
जिला प्रबन्धक,पी0सी0एफ0,जिला सहकारी बैंक लि0,बाराबंकी एवं इफको के अधिकारियों के साथ समितियों पर उर्वरक उपलब्धता एवं पी0सी0एफ0 में लम्बित आर0ओ0 की समीक्षा की गयी, समीक्षा में यह पाया गया कि इफको यूरिया के 08, इफको डी0ए0पी0 के 04 कृभकों यूरिया के 06 आर0ओ0 पी0सी0एफ0 में लम्बित है। जिसके सम्बन्ध में जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 को निर्देशित किया गया कि लम्बित आर0ओ0 से सम्बन्धित उर्वरक आज ही समितियों पर अनिवार्य रूप से प्रेषित कराए साथ ही 05 मी0टन टन से कम वाली समितियों में भी उर्वरक प्राथमिकता पर आपूर्ति सुनिश्चित करें तथा जिन समितियों पर उर्वरक प्रेषित की जा रही है। वहां प्रेषण तिथि को ही एक्नॉलेजमेन्ट करे दे ताकि कृषकों को उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी समिति में शून्य की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। उपरोक्त बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 द्वारा आज शाम को यह अवगत कराया गया कि आज उनके द्वारा 05 समितियां-जेवली, कैथी सरैया,हैदरगढ़,किन्तूर,रिठीभियामऊ पर यूरिया,06 समितियां लक्षमनपुर, रसूलपनाह,लहसी,असेनी,शरीफाबाद, इफको ई बाजार पवैयाबाद पर डी0ए0पी0 तथा पी0सी0एफ0 शीतगृह,बिझला समिति पर एन0पी0के0 आपूर्ति किया गया है। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी दशा में कृषकों को उर्वरक के साथ कोई भी अन्य उत्पादों की टैगिंग न की जाए था निर्धारित दर से ही कृषकों को उनकी जोत एवं भूमि अभिलेखों व फसल संस्तुति के अनुसार उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से उपलब्ध कराये तथा उसका पूर्ण विवरण बिक्री रजिस्टर में अद्यतन पूर्ण करें। साथ ही कृषकों को रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। यदि किसी स्तर से यह शिकायत प्राप्त होती है कि किसी विक्रेता द्वारा टैगिंग की गयी है अथवा अधिक दर पर बिक्री किया गया है। तो उसके विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक,कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी उर्वरक वर्तमान समय में पर्याप्त उपलब्ध है। अतः किसान भाई जितनी आवश्यकता है-उतनी ही उर्वरक की खरीददारी करें। कृषकों को किसी प्रकार की उर्वरक हेतु असुविधा न हो इसके लिए जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित है/जिसका नं0 9116295764 है, जिस पर कृषक भाई अपनी उर्वरक से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत पूर्वान्ह 10ः00 बजे सायं 05 बजे तक दर्ज करा सकते है।
रिपोटर=- मोहम्मद फैसल सिद्दीकी