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    जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया/एच0यू0आर0एल0 कम्पनी की एक रैक जिसमें 18200 बोरी यूरिया जनपद में प्राप्त/यूरिया पंप डीजल अक्जास्ट फ्लूड का निरीक्षण

    निष्पक्ष पत्रकार समाचार/मोहम्मद फैसल सिद्दीकी/बाराबंकी। जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनांक शुक्रवार को जनपद में एच0यू0आर0एल0 कम्पनी की एक रैक जिसमें 18200 बोरी यूरिया जनपद में प्राप्त हुई है। जिसमें से 40 प्रतिशत स्टाक 7265 बोरी सहकारी बिक्री केन्द्रों हेतु पी0सी0एफ0 को कम्पनी द्वारा आवंटित की गयी है। जिसे रैक से सीधे समितियों पर प्रेषण कराया गया। कम्पनी प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि तत्काल एक्नॉलेजमेन्ट/ आई0डी0 उपलब्ध कराये, ताकि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न आने पाये। देर शाम जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा अवगत कराया गया कि रैक से एच0यू0आर0एल0 कम्पनी की यूरिया 15 समितियों-कोटवा जगजीवन दास,सुढ़ियामऊ,उसमानपुर,किन्तूर,सैदनपुर,लक्षमनपुर,बरदरी,सेमवारा,नहरवल,हसनपुरटांण्डा,ज्योरी,भिलवल,भानमऊ,लहसी एवं पी0सी0एफ0 कोल्ड स्टोरेज को प्रेषित किया गया है तथा पी0सी0एफ0 गोदाम से 15 समितियों/केन्द्रों को पलिया,न्योछना,हुसैनाबाद,लक्षबर,टिकरा,उसमा,सुढ़ियामऊ,रामपुर, शरीफाबाद,मधवा जलालपुर, बल्लोखेड़ा सरैया,बांसगांव,पेचरूवा, दोहई,इफको सेन्टर,बाराबंकी पर यूरिया आपूर्ति की गयी है। शासन के निर्देश क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी द्वारा जनपद में स्थापित यूरिया पम्प/डीजल एक्जास्ट फ्ल्यूड का सघन निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान किसी भी यूरिया पम्प पर अनुदानित यूरिया का प्रयोग नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित मिले पम्प के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि उनके पम्प पर मुजफ्फर नगर,सोनभद्र एवं राजस्थान से कम्पनियों द्वारा लिक्विड स्टाक बिल पर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रा की कम्पनियों से बाल्टी में भी स्टाक बिल पर मंगाया जाता है। उनके द्वारा इसका निर्माण नहीं किया जाता है। समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से कृषकों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही उनकी जोत/आवश्यकता के अनुरूप बिना किसी टैगिंग के बिक्री करें, अथवा की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक/अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित/नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कृषकों से अपील की गयी कि अपनी कृषित भूमि/फसल की संस्तुति के अनुसार ही उर्वरक प्राप्त करें, यदि कोई विक्रेता उर्वरक के साथ टैगिंग करें अथवा अधिक दर पर उर्वरक उपलब्ध कराये तथा रसीद न दे तो तत्काल उर्वरक कन्ट्रोल रूम 9116295764 पर शिकायत दर्ज कराये तथा समितियों पर उर्वरक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत हेतु कन्ट्रोल रूम नम्बर 9653006799 अपनी शिकायत दर्ज कराए-जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी

    रिपोटर मोहम्मद फैसल सिद्दीकी बाराबंकी

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