जौनपुर के उप कृषि निदेशक ने बताया है कि हाल ही में हुई बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और चक्रवात से बीमित किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत किसान अपनी फसल क्षति की सूचना दे सकते हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!किसानों को फसल नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर देनी होगी। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14447 का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसान ‘क्रॉप इंश्योरेंस ऐप’ और व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 के माध्यम से भी अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं।
किसानों को मिलेगी सहायता
योजनाओं से संबंधित विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए किसान फसल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों के अतिरिक्त, यदि किसानों को फसल बीमा से संबंधित कोई समस्या आती है, तो वे त्वरित समाधान के लिए अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
जनपद में कार्यरत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से भी सीधे सहायता प्राप्त की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य इन विभिन्न माध्यमों के जरिए आपदा की स्थिति में किसानों को समय पर राहत पहुंचाना और फसल बीमा प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाना है।

