Sunday, October 11, 2026
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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आयु प्रमाण को लेकर बड़ा बदलाव, अब आधार कार्ड मान्य नहीं

गाजियाबाद। जिला समाज कल्याण अधिकारी दिग्विजय सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदक की आयु प्रमाणित करने के लिए अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा।

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नए शासनादेश के अनुसार, आवेदक को आयु के प्रमाण के रूप में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि यदि किसी आवेदक ने पेंशन आवेदन के दौरान आयु के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या अन्य अमान्य दस्तावेज अपलोड किया है, तो ऐसे आवेदन को वापस कर दिया जाएगा और आवेदक को निर्धारित मान्य दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए जाएंगे।

इसके अलावा, पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आयु संबंधी अनुमन्य दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया, तो संबंधित पेंशन आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

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