शेषनाथ पाठक ब्यूरो गोरखपुर
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वर्ष 2018 में थाना राजघाट पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गिरजा देवी को अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त बब्लू को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 8000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माo न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद गोरखपुर* द्वाराथाना राजघाट जनपद गोरखपुर अभियुक्ता श्री मती गिरजा देवी पत्नी दिनेश निवासी तुर्कमानपुर विहारी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्ता को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अन्तर्गत धारा 498ए भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में अभियुक्त बब्लू पुत्र दिनेश निवासी तुर्कमानपुर विहारी टोला थाना राजघाट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 02 वर्ष सश्रम कारावास व 8000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा ।*

