डीएम के आदेश पर/जिला कृषि अधिकारी द्वारा/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक/सहकारिता जिला सहकारी बैंक एवं इफको के अधिकारियो के साथ बैठक सम्पन्न

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निष्पक्ष पत्रकार समाचार/मोहम्मद फैसल सिद्दीकी/बाराबंकी। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश क्रम में आज दिनांक 10.07.2025 को जिला कृषि अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,सहकारिता,जिला सहकारी बैंक लि0,बाराबंकी एवं इफको के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 द्वारा समय से प्रतिभाग नहीं किया गया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 02 समिति भानमऊ एवं गजपतिपुर में उर्वरक आपूर्ति की गयी परन्तु जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा आई0डी0 न दिये जाने के कारण स्टाक जीरों प्रदर्शित पाया गया जबकि उनको प्रतिदिन तत्काल एक्नॉलेजमेन्ट/ आई0डी0 दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा रहे है। समय से एक्नॉलेजमेन्ट/आई0डी0 न दिये जाने के कारण एक समिति बरैया जिस पर भी उर्वरक आपूर्ति होने के बावजूद जीरो प्रदर्शित पायी गयी। इस सम्बन्ध में जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 को तत्काल आई0डी0 उपलब्ध कराने तथा भविष्य में किसी भी समिति पर ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। जनपद में गुरूवार को कृभकों यूरिया की रैक प्राप्त हुई जिसमें से प्राप्त यूरिया 2674.800 मी0टन में से 1069.920 मी0टन पी0सी0एफ0 को सहकारिता बिक्री केन्द्रों हेतु आवंटित स्टाक रैक से ही समितियों पर सीधे प्रेषण हेतु तथा आई0डी0 उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में जिला प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा सांय काल अवगत कराया गया कि रैक से 14 समितियों खिंझना,सुढ़ियामऊ,बांसगांव,बड़ागांव, खुजरी,लक्षमनपुर,मधवाजलालपुर, दोहाई,धौरहरा,जुलाहटी मोहल्ला, अरूवा,गुरूसेल,सरायपाण्डेय एवं सूरतगंज पर यूरिया प्रेषित करायी गयी है तथा शेष समितियों को प्रेषित करायी जा रही है। जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी द्वारा आज प्राप्त कृभका यूरिया की रैक का निरीक्षण किया गया। तथा मौके पर उपस्थित कम्पनी के प्रतिनिधि श्री राहुल सिंह एवं सम्बन्धित थेक उर्वरक विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये कि उर्वरक आपूर्ति होने के पश्चात तत्काल उसका एक्नॉलेजमेन्ट रैक प्वाइंट से ही फुटकर विक्रेताओं को सुनिश्चित करें ताकि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाये। जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी द्वारा आज समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों एवं थोक विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर कड़े निर्देश दिये गये कि किसी भी कम्पनी द्वारा किसी भी थोक उर्वरक विक्रेता को अथवा कोई भी थोक उर्वरक विक्रेता किसी भी फुटकर विक्रेता को किसी भी उर्वरक के साथ कोई भी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करेगें तथा निर्धारित दर के अन्दर डीलर मार्जिन एवं परिवहन पल्लेदारी समाहित करने के उपरान्त एफ0 ओ0आर0 उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करेगें। किसी प्रकार की टैगिंग पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेताओं के साथ-साथ कम्पनी परप भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी द्वारा विभिन्न कम्पनियों आर0सी0एफ0,एन0 एफ0एल0,मैट्रिक्स द्वारा फुटकर विक्रेताओं की एल-0 की पी0 ओ0एस0 मशीन एल-1 में रिप्लेशमेन्ट किये जाने की समीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि अभी काफी विक्रेताओं द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन रिप्लेशमेन्ट नहीं करायी गयी है। इस सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कम्पनी एवं थोक विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये कि जिन विक्रेताओं द्वारा एल-0 की मशीनें एल-1 से रिप्लेशमेन्ट न करायी गयी हो उनको किसी भी दशा में कोई भी उर्वरक आपूर्ति न किया जाए। फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि तत्काल अपनी मशीन रिप्लेशमेन्ट कराले अन्यथा उनके उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। कृषकों को किसी प्रकार की उर्वरक हेतु असुविधा न हो इसके लिए जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित है, जिसका नं0 9116295764 है जिस पर कृषक भाई अपनी उर्वरक से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत पूर्वान्ह 10ः00 बजे सायं 05 बजे तक दर्ज करा सकते है।

रिपोटर=-मोहम्मद फैसल सिद्दीकी

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