
निष्पक्ष पत्रकार समाचार/मोहम्मद फैसल सिद्दीकी/फतेहपुर बाराबंकी। भूमिधरी ने धोखाधड़ी,जालसाजी व कूटरचित प्रपत्र तैयार करके बैंक मे बन्धक भूमि का बैनामा कर दिया। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने धन के लालच में विक्रीत भूमि का दोबारा बैनामा एक दूसरी महिला के नाम कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के बिलौली बाजार निवासी आलमीन उर्फ अलमीन पुत्र अजीम ने 30 अगस्त 2019 को कृषि योग्य भूमि गाटा संख्या 193/0.993 में से 0.211हे0 का 1/2 भाग स्थित ग्राम खलीनगर परगना व तहसील फतेहपुर की संक्रमणीय भूमिधरी कुलदीप कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी खलीनगर कोतवाली फतेहपुर से जरिये बैनामा क्रय की थी। आरोप है कि कुलदीप कुमार ने उपरोक्त भूमि बैंक में बन्धक होने की बात छिपाते हुए कूटरचित प्रपत्र तैयार करके रूपये हड़पने की नीयत से बन्धक जमीन का बैनामा कर दिया था जिससे भूमि की दाखिल खारिज नहीं हो सकी और न ही उसे कब्जा मिल सका। यही नहीं कुलदीप ने धन के लालच में विक्रय की गयी उपरोक्त भूमि का दोबारा बैनामा 21 दिसम्बर 2022 को शीला देवी पत्नी ललित शंकर निवासी दौलतपुर तहसील फतेहपुर के नाम कर दिया। आरोप है कि कुलदीप जमीन पर कब्जा देने के बजाय कार्यवाही करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगायी थी। कोतवाल डीके सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।