पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर आयुध अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ योगेश कुमार, विवेचक एचसीपी लक्ष्मीनारायण, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी सुनील कृष्ण तथा पैरोकार-आरक्षी गणेश द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0) कोर्ट नं0-06 मीरजापुर-प्रियम्बदा लाल द्वारा थाना को0शहर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-13/2011 धारा 4/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त दिलसाद उर्फ पेंटर पुत्र दिलावर निवासी भटवा की पोखरी थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गई अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।